नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में नेहा बोरा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। याचिका में पुलिस द्वारा जारी किए गए शांति-बॉन्ड (शांति बनाए रखने के मुचलके) नोटिस को कड़ी चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई कि देश में तिरंगा फहराने के लिए किसी भी प्रकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे में पुलिस की यह कार्रवाई तर्कसंगत नहीं है।
दूसरी ओर, मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस पक्ष ने याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई है। हालांकि, सुबह की रिपोर्ट और शुरुआती अपडेट्स के मुताबिक अदालत की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय या आदेश जारी नहीं किया गया है। मामले पर आगे की सुनवाई और अपडेट्स का इंतजार किया जा रहा है।